UP: 2242 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने कहा 6 सप्ताह में भरे खाली पद
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 2242 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने इस बावत हलफनामा दाखिल कर 6 सप्ताह में इन खाली पड़े पदों को भरने को कहा है। सरकार ने कहा है कि वह 6 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग करा कर चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी दे देंगे। इस याचिका पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

क्या है मामला
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक प्रक्रिया अखिलेश सरकार के दौरान शुरू हुई थी। लगभग 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया सुस्त गति से आगे बढ़ती रही और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान यह भर्ती प्रक्रिया काउंसलिंग के साथ नियुक्ति की ओर पहुंच गई थी। लेकिन, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी सरकार ने यूपी की कमान संभाली और इस भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। जिस वक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई उस दरमियान 2242 पद पर काउंसलिंग व नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं हो सकी थी, यानी ये पद अधूरे थे। काउंसलिंग पर रोक लग जाने के कारण यह पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं।
कोर्ट ने दिए थे 2242 पदों को भरने के निर्देश
2242 खाली पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी पदों को भरने का निर्देश दिए थे। लेकिन, तय समय सीमा गुजर जाने के बाद भी जब योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी की तो अभ्यर्थियों ने दोबारा से हाईकोर्ट की शरण ली और न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने 6 सप्ताह के अंदर भर्ती पूरी कर लेने का हलफनामा दिया है।












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