BJP MLA साधना सिंह ने 3 मुकदमों में गिरफ्तारी के आदेश पर स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी की चंदौली से विधाायक साधना सिंह को तीन अलग-अलग आपराधिक मुकदमों में जमानत मिल गई है। साधना सिंह की गिरफ्तारी का आदेश स्पेशल कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद आनन-फानन में साधना सिंह ने प्रयागराज की स्पेशल सांसद विधायक कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें जमानत मिल गई। बता दें, साधना सिंह पर तीनों मुकदमे चंदौली में ही दर्ज हुए हैं और अब उनके मुकदमों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई है। हालांकि, वकीलों की हड़ताल और बवाल के बीच संभावना थी कि साधना सिंह को जमानत नहीं मिलेगी और वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजी जा सकती हैं, लेकिन आगे की तारीखों पर हाजिर होने का शपथ पत्र देने व केस में पूरी तरह से मदद करने के साथ कोर्ट को विशेष परिस्थितियों का हवाला दिया गया। जिसके आधार पर तीन घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है।

क्या है पहला मामला

क्या है पहला मामला

विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में आई पत्रवली के अनुसार, साधना सिंह पर एक बड़ा मामला 10 साल पहले 2009 में दर्ज हुआ था। 22 सितंबर को शहाबगंज इलाके में खाद्य निरीक्षक दुकानों पर छापेमारी कर रहे थे और खाद्य पदार्थों का नमूना ले रहे थे। कई दुकानों पर खराब सामान मिलने के बाद उनका सीला किया जाना भी तय था। इसी बीच व्यापारियों ने साधना सिंह को सूचना दे दी और वह भी मौके पर पहुंच गईं और खाद्य निरीक्षक से बातचीत करने लगीं। हालांकि, अधिकारी ने किसी भी तरह की नरमी दिखाने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि साधना सिंह ने व्यापारियों को उकसाया और खाद्य निरीक्षक की टीम पर व्यापारियों से हमला कर दिया। इसी मामले में खाद्य निरीक्षक सूर्यलाल पर हमला करने के मामले में शहाबगंज थाने में साधना सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया तो अब साधना सिंह ने सरेंडर कर जमानत ले ली है।

दूसरा मामला

दूसरा मामला

साधाना सिंह पर जनवरी 2004 में सड़क पर बवाल करने का मामला चंदौली कोतवाली में दर्ज किया गया था। साधना पर आरोप था कि कचहरी के सामने जीटी रोड पर ही साधना अपने समर्थकों संग उतर आई थी और रोड पर ही भाषणबाजी के बाद सड़क को जाम कर दिया गया था। सड़क पर काफी देर तक हंगामा हुआ और आवागमन बंद हो गया था। बाद में पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए चंदौली के कोतवाली थाने में 19 जनवरी 2004 को मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें साधना सिंह प्रमुख आरोपी हैं। इस मुकदमे में भी अब साधना सिंह ने जमानत हासिल कर ली है।

तीसरा मामला

तीसरा मामला

2004 में जब मुलायम सिंह यूपी की सत्ता पर काबिज थे उसी दौरान साधना सिंह ने चंदौली में स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था और सड़क पर सैकड़ों के साथ उतर कर जाम लगाया गया था। इस मामले में चंदौली कोतवाली थाने में 21 जनवरी 2004 को मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें साधना सिंह मुख्य आरोपी बनाई गई। इन पर आरोप है कि इन्होंने समर्थकों के साथ जाम लगाकर सरकार विरोधी नारे लगाए।

पारसनाथ यादव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी

पारसनाथ यादव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी

मुलायम सिंह के बेहद ही करीबी व समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव की मुश्किल फिर से बढ़ गई हैं। भयंकर बीमारी से जूझ रहे पारसनाथ के विरूद्ध प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। उनके विरूद्ध दो मामले लंबित चल रहे थे, जिसमें वारंट जारी होने के बाद भी उनके हाजिर ना होने पर गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है।

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