यूपी: राज्य विश्वविद्यालयों में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी, नियुक्तियों पर लगी रोक हटी
इलाहाबाद। राज्य विश्वविद्यालय में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर लगी रोक हटा दी गई है। विश्वविद्यालय से जुड़े संबंधित कॉलेजों में एक बार फिर से भर्ती व नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य शुरू हो सकेगा। लंबे अरसे से कई भर्तियां अधर में लटकी हुई थी, जिन्हें शुरू करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचियों के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर रोक को सही नहीं माना है। सबसे अहम बात यह है कि इस आदेश का असर उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर होगा, जबकि याचिका गोरखपुर राज्य विश्वविद्यालय को लेकर दाखिल की गई थी।
क्या है मामला
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा था। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा तो यूजीसी ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी और अपने इसी जवाब से सुप्रीम कोर्ट से खुद भी राहत प्राप्त कर ली। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है, जिसके कारण ही अभी तक राज्य विश्वविद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसी मामले से संबंधित एक अन्य याचिका जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां शुरू करने की मांग की गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नियुक्तियां शुरू करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में क्या हुआ
पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई की। याचिका पर बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मात्र सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लंबित होने के कारण नियुक्तियां रोका गया है जो कि सही नहीं है। कोर्ट में दलील यह भी दी गई कि अगर सरकार को रोक लगाना था तो संबंधित कॉलेज व विश्वविद्यालय पर ही लगा सकते थे। लेकिन सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और वित्त पोषित डिग्री कॉलेजों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। जिसका कोई आधार नहीं बनता है।
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां रोकने संबंधी यूजीसी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूजीसी और प्रदेश सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। जाहिर है अब नियुक्तियों का इंतजार खत्म होगा व नई भर्तियां भी शुरू हो सकेगी।
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