सपा नेता आजम खान को जमीन हड़पने के एक मामले में मिली जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे

प्रयागराज, 08 मार्च: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, वह अभी जेल में बंद रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित है। आजम खान इस समय उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी में सपा सरकार में मंत्री रह चुके आजम खान इस बार रामपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में भी हैं। आजम खान इस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट से वो पहली बार साल 1980 में एमएलए चुने गए थे।

Allahabad High Court grants bail to Azam Khan in connection with a land grab case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी राहत

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मानहानि के मामले में आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खान को जमानत देने का का निर्देश दिया। आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है।

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    कोर्ट ने आजम खान को सरकारी जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है। हालांकि, इसके बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। उसके खिलाफ दो मामलों में अभी की फैसला सुरक्षित है।

    फर्जीवाड़ा के मामले में आजम खान के साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी भी जेल में बंद थे। आजम की पत्नी तंजीम फात्मा अभी रामपुर से विधायक हैं, जबकि बेटा अब्दुल्ला आजम खान रामपुर के स्वार टांडा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं।

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