बिना मास्क पहने बाहर निकले तो लगेगा 5000 जुर्माना, हो सकती है 3 साल की जेल
अहमदाबाद। यदि बिना मास्क पहने घूमते पाए गए तो अब 5 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, तीन साल की सजा भी हो सकती है। यह निर्णय लिया है गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में नगर निगम ने। यहां सोमवार से लोगों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अहमदाबाद नगर आयुक्त विजय नेहरा ने इसकी जानकारी दी है।
आज सुबह 6 बजे से लागू हुआ नियम
विजय नेहरा ने कहा कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए महामारी कानून के तहत यह आदेश पारित किया गया है। उन्होंने कहा, 'सोमवार सुबह 6 बजे से, अहमदाबाद शहर के हर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने मिले लोगों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग जुर्माना भर पाने में असमर्थ होंगे उन्हें 3 साल की कैद होगी।'
कपड़े के मास्क या रूमाल भी पहन सकते हैं
नेहरा ने यह भी कहा कि लोग बाजार में उपलब्ध या कपड़े से बना मास्क पहन सकते हैं या टाई या रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि नाक और मुंह ढंके रहे। उन्होंने कहा कि दुकानदारों, ठेला लगाने वालों समेत जो कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलेगा उस पर यह आदेश लागू होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है लोग इस आदेश का जरूर पालन करेंगे।
इसलिए लेना पड़ा ऐसा कठोर फैसला
अहमदाबाद नगर निगम द्वारा मास्क को लेकर ऐसा सख्त फैसला इसलिए, लिया गया है क्योंकि, यही शहर गुजरात में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। यह देश के उन टॉप-10 शहरों में है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद देश का 6वां सबसे प्रभावित शहर था। गुजरात में अकेले इसी जिले से कोरोना के 266 मरीज मिल चुके हैं। जिनमें से 11 की मौत भी हो चुकी है।
गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 500 पार
स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि, अहमदाबाद में रविवार को कोविड-19 के 19 मामले सामने आए। जबकि, इसी अवधि में गुजरात में कोरोना के कुल 493 मरीज दर्ज हुए। जिनमें से 23 की मौत हो चुकी है और 44 मरीज ठीक हुए।