Ahmedabad serial blasts: आतंकी हमले के आरोपों से 28 बरी, इनमें से 22 जेल में ही रहेंगे
अहमदाबाद। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को 20 स्थानों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषियों की सजा पर आज फैसला आएगा। इससे पहले स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों के फैसले में 78 में से 49 आरोपियों को दोषी ठहराया। वहीं, 28 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। हालांकि, बरी किए गए 28 में से 22 जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ अन्य राज्यों में केस चल रहे हैं।

देश में पहली बार एक साथ इतने आरोपी दोषी ठहराए गए
आतंकी हमलों के दोषियों को अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी। इसी कोर्ट में देश में पहली बार एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के गुनाह में दोषी ठहराया गया है। उल्लेखनीय है कि, कोर्ट ने आरोपियों को जिहादी साजिश और आतंकवादी हमलों में दोषी माना है। पुलिस की ओर से बताया गया कि, पूरे मामले पर कुल 51 लाख पेज की चार्जशीट बनी। इसमें 1163 गवाहों की गवाही को वैध रखा गया। 2009 से इस मामले की सुनवाई रोजाना की गई।

21 धमाकों से शहर में 56 लोगों की जान गई
आतंकियों ने अहमदाबाद में 70 मिनट में 20 स्थानों पर एक के बाद एक 21 ब्लास्ट किए थे। वह दिन था- 26 जुलाई 2008 और साजिश का समय सुबह का। इन ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, ये हमले पाकिस्तानी आतंकियों की मिलीभगत से हुए थे। इसलिए, हमले के बाद मुख्य 3 आरोपी यासिन भटकल, रियाज भटकल और इकबाल पाकिस्तान भाग गए थे। हालांकि, बाद में यासिन को दबोच लिया गया था।

7 राज्यों की जेलों में कैद किया गया
हमले के बाद पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों की विभिन्न कार्रवाई में दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा गया। उन आरोपियों को मुंबई, दिल्ली, बेंगुलुरू, जयपुर और केरल समेत 7 राज्यों की जेलों में कैद किया गया। पुलिस ने बताया कि, ऐसे दो दर्जन से ज्यादा आरोपी हैं। वहीं, इस मामले में अकेले अहमदाबाद में 20, जबकि सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गईं। आज इस मामले में अदालत फैसला सुनाएगी। फैसले को देखते हुए अहमदाबाद पुलिस को सुबह 10 बजे से अलर्ट कर दिया गया है।












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