Ahmedabad Serial Blast: आज आया अदालत का फैसला, 49 आरोपी ठहराए गए दोषी, 28 बरी
अहमदाबाद। वर्ष 2008 के सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के मामले की आज गुजरात की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 को बरी कर दिया। दोषी ठहराए गए आरोपियों में बम ब्लास्ट कराने वाले शामिल हैं। गुजरात के सबसे बड़े शहर में 26 जुलाई 2008 के दिन एक घंटे के भीतर 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। जिनमें 56 लोगों ने जान गंवाई। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग घायल हुए।

बता दें कि इस मामले में स्पेशल कोर्ट के जज द्वारा फैसला 2 फरवरी को ही आना था। हालांकि, उस दिन कोर्ट के जज मौजूद नहीं थे। क्योंकि, 30 जनवरी को जज एआर पटेल कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके चलते फैसला टालना पड़ा। इस मामले के 30 आरोपितों को सीरियल ब्लास्ट के बाद 19 दिन में पकड़ लिया गया था। हालांकि, कुछ आरोपी पाकिस्तान भाग गए थे। आरोपितों की तभी से धर-पकड़ की जा रही थी।
जांच एजेंसियों ने पाया कि, जिन आतंकियों ने अहमदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में 26 जुलाई 2008 को बम धमाके किए, वो 'इंडियन मुजाहिदीन' नामक आतंकी संगठन के लड़ाके थे। तब अहमदाबाद में एक घंटे के भीतर 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि, आतंकियों की जिस टीम ने अहमदाबाद में हमला किया, उसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी ब्लास्ट किए थे। इस प्रकार, देश के कई राज्यों की पुलिस आतंकियों को खोजने में लगी हुई थी, मगर..आतंकी बड़े शातिराना तरीके से एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले गए। अहमदाबाद धमाकों के दूसरे दिन यानि 27 जुलाई को सूरत में भी बम फिट किए गए, हालांकि टाइमर में गड़बड़ी की वजह से वे फटे नहीं थे।
78 आरोपितों का आरोप पत्र हुआ तैयार
अहमदाबाद में बम धमाके और सूरत में विस्फोट की साजिश रचने वाले गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पुलिस एवं अन्य एजेंसियों की ओर से अब तक 78 आरोपितों का आरोप पत्र तैयार किया गया, जबकि 6 आरोपितों पर आरोप पत्र अभी तैयार होना बाकी है। बताया जा रहा है कि, 2 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं, कुल 82 मुलजिम सलाखों के पीछे हैं। पुलिस द्वारा 96 आरोपितों की पहचान की गई। जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 सीरिया भाग निकला था।












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