Ahmedabad: सड़क पर जानवर छोड़ने की वजह से आदमी को हुई 6 महीने की जेल
गुजरात में सड़क पर आवारा पशुओं को हटाने को लेकर जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे उसके बाद एक आदमी को अपने जानवरों को सड़क पर छोड़ना भारी पड़ा है। प्रकाश जयराम देसाई को अपनी गाय सड़क पर छोड़ने की वजह से छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। अडिशनल सेशन जज सारंग व्यास ने आरोपी को 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। दरअसल आवारा जानवरों को उठाने गई CNCD के अधिकारी को धमकाने की वजह से कोर्ट ने जयराम को 2 साल की सजा सुनाई है।

बता दें कि जयराम देसाई शाहपुर के रहने वाले हैं, उन्हें 27 जुलाई 2019 को सीएनसीडी की टीम के अधिकारी को धमकाने की वजह से दो साल की सजा सुनाई गई। शांतिपुरा छपरा इलाके में शाहपुर दरवाजे के बाहर देसाई के पांच जानवर सड़क पर थे। इस दौरान अधिकारियों से भिड़ गए और उन्होंने उनको धमकाया। देसाई ने धमकी दी कि वह अधिकारियों को एंटि करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों से पकड़वा देगा। जिसके बाद कोर्ट ने देसाई को दो साल की सजा सुनाई थी।
देसाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 308, 289, 186 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही गुजरात पुलिस एक्ट, प्रीवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान छह गवाहों को सुना। हालांकि दो सरपंचों ने देसाई के पक्ष में गवाही दी क्योंकि वो दोनों देसाई समुदाय से आते थे। लेकिन म्युनिसिपल के जो अधिकारी छापा मारने के लिए गए थे उन्होंने पुष्टि की है कि देसाई ने जानवरों को सड़क पर छोड़ा था। चूंकि जानवरों की वजह से सड़क पर कोई घायल नहीं हुआ इस वजह से देसाई के खिलाफ आधारा 308 लागू नहीं होती है। लेकिन जानवरों को सड़क पर छोड़ने का देसाई को दोषी पाया गया, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी।












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