आय से अधिक संपत्ति मामले में मायावती को राहत, अब दोबारा नहीं खुलेगी फाइल

नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्‍तर प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले को निरस्‍त करने के अपने फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। मायावती को राहत देने वाला ये अहम फैसला न्‍यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की फाइल अब दोबारा नहीं खुलेगी।

उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 6 जुलाई को बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के 9 साल पुराने मामले को निरस्‍त कर दिया था और कोर्ट से बिना अनुमति के मायावती के खिलाफ FIR दर्ज कर अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने के लिए सीबीआई की खिंचाई की थी। वहीं सीबीआई का कहना था कि वर्ष 2003 में मायावती की संपत्ति एक करोड़ रुपए थी जो कि 2007 में बढ़कर 50 करोड़ हो गई।

Mayawati
वहीं, मायावती का कहना है कि सीबीआई को ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच करनी थी लेकिन जब राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया तो सीबीआई ने गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी। एक मई को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी इसलिए निरस्त की गई क्योंकि एजेंसी उसके आदेश को सही तरीके से समझे बिना आगे बढ़ी, जो ताज कॉरिडोर मामले तक सीमित था।
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