5 साल बाद बाटला हाउस एनकाउंटर पर फैसला, शहजाद अहमद दोषी करार

नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंडियन मुजाहिद्दीन के एकमात्र संदिग्ध आतंकवादी शहजाद अहमद को दिल्‍ली के साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है। कोर्ट में शहजाद को पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा के हत्‍या का दोषी पाया गया है। शहजाद अहमद पर आरोप है कि वह भी फ्लैट में मौजूद उन हमलावरों में शामिल था, जिन्होंने 19 सितंबर, 2008 को पुलिस बल पर गोलीबारी की थी।

वैसे अहमद के वकील का दावा था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों और इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों के बीच कथित मुठभेड़ के दौरान अहमद फ्लैट में मौजूद नहीं था।

Batla House encounter
कहा जाता है कि 13 सितंबर, 2008 को करोल बाग, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश और इंडिया गेट पर हुए श्रृंखलाबद्ध धमाकों में इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों का हाथ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और 133 घायल हुए थे। उल्‍लेखनीय है कि बटला हाउस मुठभेड़ में दो अन्य आरोपी मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और मोहम्मद साजिद मारे गए थे, जबकि तीसरे आरोपी मोहम्मद सैफ ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

शहजाद अहमद और जुनैद पुलिस पर गोलीबारी करने के बाद फ्लैट की खिड़की से कूदकर भाग गए थे। बटला हाउस एनकाउंटर तब विवादों में आया था जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे फर्जी मुठभेड़ कहा था, लेकिन तब तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने उनकी बात को खारिज करते हुए इसे वास्तविक मुठभेड़ बताया था।

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