सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत, 1984 सिख दंगों के लिए चलेगा हत्या का केस
नयी दिल्ली। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनपर हत्या का मामला चलेगा।
दरअसल सज्जन कुमार ने 1984 के सिख दंगे से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 1984 दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में हुए सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार पर निचली अदालत में मामला चल रहा था।

जिसके के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। गौरतलब है कि सुल्तानपुरी में इस दंगों के दौरान 6 लोग मारे गए थे। इस हत्या मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया था। सज्जन कुमार समेत पांचो आरोपियों पर सीबीआई ने 2005 में हत्या का मामला दर्ज किया था।
जिसके बाद निचली अदालत ने सज्जन कुमार समेत बाकी के स भी आरोपियों पर हत्या के आरोप तय किया था। इन सभी को हत्या और लोगों के बीच आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोपी ठहराया गया। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सज्जन कुमार समेत सभी आरोपी ने हाईकोर्ट से अपील की थी। 3 साल से चल रहे इस मामले पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सज्जन कुमार समेत बाकी के सभी पांचों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस अहम फैसले के बाद अब सज्जन कुमार समेत बाकी के पांचों आरोपियों पर हत्या का मामला चलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली कैंट के सिख दंगे मामले में सज्जन कुमार को पहले ही बरी कर दिया है।












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