कांग्रेस सहित 4 पार्टियों के खिलाफ राष्ट्रध्वज के दुरुपयोग का याचिका

सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रतीक चिन्ह और नाम (अनुचित प्रयोग निषेध) एक्ट 1950 की धारा-3 में राष्ट्रध्वज या उसके आभासी प्रतिरूप का प्रयोग गैरकानूनी है, लेकिन इन राजनीतिक दलों द्वारा अपने झंडों में ऐसा किया जा रहा है।
ठाकुर के मुताबिक उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की पर आयोग ने इन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। अब उन्होंने इन राजनीतिक दलों द्वारा झंडे का दुरुपयोग रोकने और भविष्य में अन्य राजनीतिक दलों द्वारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए पार्टी सिम्बल की तरह इनके झंडों के आवंटन के लिए भी नियमावली बनाने की मांग की है।












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