किराए के बाद अब रेलवे टिकट कैंसिल करना भी होगा महंगा

रेलवे के ये नया नियम 1 जुलाई से प्रभाव में आ जाएगा। इस नए नियम के पीछे रलवे ने दलील दी है कि इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों का टिकट जल्दी पक्का करने के मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत, यात्रियों को 25 फीसदी कटौती के बाद रिफंड पाने के लिए ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले से लेकर कम से कम 6 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करानी पड़ेगी।
कैंसिलेशन के अलावा रेलवे प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क में भी बदलाव कर रहा है। इसके तहत एसी प्रथम श्रेणी के लिए यह दर 120 रुपये, एसी द्वितीय श्रेणी के लिए 100 रुपये, एसी तृतीय श्रेणी और चेयरकार के लिए 90 रुपये, स्लीपर श्रेणी के लिए 60 रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए 30 रुपये होगी।












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