तबाही के बाद राहत में लापरवाही पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

supreme court
नयी दिल्ली। उत्तराखंड में तबाही के बाद चल रहे राहत-बचाव कार्य से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्तराखंड में चलाए जा रहे रेसक्यू ऑपरेशन में तेजी लाने का आदेश दिया है।

केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने रेसक्यू ऑपरेशन पर नाराजगी जाहिर की। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए। कोर्ट में याचिका पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी।कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिए हैं कि इस याचिका में राहत कार्यो से जुड़ी जो भी बातें लिखी गई हैं केंद्र सरकार को उन पर अमल करना चाहिए।

कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि केंद्र को अपना राहत कार्य तब तक जारी रखना होगा जब तक उत्तराखंड के पहाड़ों में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित नहीं निकाल लिया जाए। वहीं उत्तराखंड की त्रासदी पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई संयुक्त कमेटी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में राहत बचावकार्य का पूरा ब्यौरा दिया गया है।

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