आरुषि मर्डर केस: राजेश तलवार को SC से राहत नहीं, अर्जी खारिज
नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में आरुषि के माता-पिता को राहत नहीं मिली है। आरुषि हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से तलवार दंपति को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की 14 गवाहों के बयान पहले लेने की अर्जी खारिज कर दी है।
तलवार की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई गाजियाबाद कोर्ट में ही जारी रहेगी। दरअसल आरुषि ह त्याकांड ममाले में सीबीआई ने तलवार दंपति को दोषी ठहराया है। जिसके बाद से राजेश तलवार और नुपूर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में 14 गवाहों के बयान दर्ज करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में नुपूर का दिया बयान जारी रहेगा। इससे पहले ही गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में राजेश तलवार का बयान दर्ज किया जा चुका है और अब नुपूर का बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन तलवार दंपति का कहना था कि इस मामले में 14 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएं। इन 14 लोगों में वो लोग भी शामिल है जिन्होंने तलवार दंपत्ति को इस मामले में निर्दोष ठहराया था।
16 मई 2008 को नोएडा के सेक्टर-25 स्थित जलवायु विहार में अपने ही घर में 14 साल की आरूषि तलवार और उसके नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई थी। पहले हत्या का आरोप उसके नौकर हेमराज पर लगा था लेकिन दूसरे ही दिन हेमराज की लाश भी तलवार के घर की छत से मिली थी। अभी तक की जांच के मुताबिक राजेश और नूपुर तलवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सारे गवाहों की गवाही को देखते हुए आरुषि और हेमराज की हत्या के पीछे दोनों ही जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं।












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