सीबीआई करेगी तृणमूल कार्यकर्ता की हिरासत में मौत की जांच

मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश जेएम बागची की खंडपीठ ने राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को इस मामले की जिम्मेदारी सीबीआई को सात दिन के अंदर सौंपने के आदेश दिए हैं। इस मामले में न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि टीएमसी छोड़ने की सम्भावना के बीच उसकी मौत की योजना बनाई गई थी।
मालूम हो कि काजी नसीरुद्दीन की मौत के बाद हुगली जिले का धनियाखाली थाना रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। तृणमूल समर्थकों व स्थानीय लोगों का पुलिस के साथ जमकर संघर्ष हुआ था। उन्होंने थाने व पुलिस की जीप में तोड़फोड़ की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई बार लाठीचार्ज किया। संघर्ष में चार पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए थे।












Click it and Unblock the Notifications