सनाउल्लाह को पाकिस्तान भेजने का सवाल ही नहीं उठता: सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली। जम्मू जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी सनाउल्ला पर हुए हमले को गंभीरता से लेते सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से जबाव मांगा है। कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा कि आखिर इस हमले को रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उटाए गए। जहां एक ओर कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से जबाव मांगा है, वहीं कोर्ट ने साफ किया है कि किभी भी किमत पर सनाउल्ला को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने सनाउल्ला को पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि क्योंकि उसने अभी तक अपनी सजा पूरी नहीं की है, इसलिए उसके लौटने का सवाल ही नहीं उठता।
कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सनाउल्ला पर अपने कड़े फैसले सुनाए. दरअसल भीम सिंह ने अपनी इस याचिका में कहा है कि भारत की जेलों में 15 साल से अधिक समय बिता चुके विदेशी और पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने का निर्देश दिया जाए।

जिसके जबाव में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएम लोढा और जस्टिस जोसेफ कुरियन की बेंच सनाउल्ला पर हुए हमले की घटना को गंभीर मामला बताते हुए केन्द्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से जवाब तलब किया और इस घटना के सिलसिले में जेल अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी तलब किया है।
कोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि केन्द और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बेच ने पाकिस्तान की मांग ठुकराते हुए कहा कि सनाउल्लाह को पाकिस्तान को नहीं लौटाया जा सकता है, क्योंकि वो उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।












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