जैबुन्निसा समेत 7 लोगों को सरेंडर के लिए SC से मिला 4 हफ्ते का वक्त

आज संजय के दोस्त यूसूफ नालवाला के अलावा तीन और दोषियों को मानवीय आधार पर सरेंडर के लिए एक महीने का वक्त देने के बाद कोर्ट ने जैबुन्निसा की याचिका पर पुर्नविचार कर उन्हें भी सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें हेल्थ ग्राउंट पर सरेंडर के लिए एक महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में अबतक 7 लोगों की सरेंडर करने की मोहलत चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों अल्ताफ अली सईद, ईसा मेमन, युसफ नलवाला को चार हफ्ते का समय दिया।
वहीं जेबुन्निसा और दो लोगों अब्दुल गफ्फूर और इसाक पर फैसला आज दोपहर में सुनाया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी पेटिशन की सुनवाई करते हुए अभिनेता संजय दत्त को सरेंडर के लिए चार हफ्ते का समय दिया था। जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जैबुन्निसा, इसहाक और अब्दुल गफूर की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे था कि आखिर संजय को राहत मिली तो फिर 70 साल की जैबुन्निसा को क्यों नहीं। संजय दत्त की तरह इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण के लिए वक्त मांगा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा ने जैबुन्निसा की याचिका पर सुनवाई कर उन्हें राहत दे दी है।












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