झूठा है दिल्ली गैंगरेप का आरोपी, जेल में किसी ने नहीं पीटा: कोर्ट
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रही त्वरित अदालत ने बुधवार को कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा मुहैया कराए गए सीसीटीवी फुटेज में मामले के आरोपी विनय शर्मा की अन्य कैदियों द्वारा की गई पिटाई के कोई सबूत नजर नहीं आता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कहा, तिहाड़ जेल के अधीक्षक द्वारा मुहैया कराए गए सीसीटीवी फुटेज की मैंने जांच की है।
विनय शर्मा के आरोप के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में ऐसी कोई घटना नहीं दिखाई दी। शर्मा जेल में जिस बैरक में बंद है उसके सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद अदालत का यह आदेश आया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने इससे पहले शर्मा के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। शर्मा ने आरोप लगाया था कि दूसरे कैदियों की पिटाई में उसका दायां हाथ टूट गया।

जेल अधिकारियों ने कहा कि शर्मा का हाथ अदालत से जेल लौटने के दौरान पुलिस वाहन में गिर जाने के कारण टूटा था। अधिकारियों ने बताया कि मामले के दूसरे कैदी अक्षय ठाकुर के साथ हुई लड़ाई में वह गिर गया जिससे उसका हाथ टूट गया। 5 अप्रैल को अदालत में पेशी के दौरान टूटे हुए हाथ दिखाते हुए शर्मा ने पेशी के बाद जेल के उसके बैरक में वापस नहीं भेजने की गुहार लगाई थी। उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है।












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