अमेरिकी न्यायालय में बादल के खिलाफ सुनवाई
सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और शिरोमनी अकाली दल(अमृतसर) एवं अन्य संस्थाओं ने बादल पर पंजाब में रहने वाले सिख समुदाय को हिरासत में प्रताड़ित करने, इस प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों का पक्ष लेने, मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं।
विदेश विभाग के दो सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए शपथ पत्र में नौ अगस्त को ओक क्रीक हाई स्कूल में बादल के उपस्थित न रहने की बात कही गई थी। ऐसे में बादल के वकील माइकल जैकब्स ने कहा कि जब बादल उस दिन ओक क्रीक में अनुपस्थिति थे तो फिर उन्हें सम्मन कैसे सौंपा गया। इस आधार पर जैकब्स ने पूरा मामला खारिज करने की मांग की है।
एसएफजे के मुताबिक न्यायाधीश लिन एडलमैन ने बादल को अमेरिकी अदालत का सम्मन पहुंचाए जाने से सम्बंधित क्षेत्राधिकार से जुड़े बुनियादी मुद्दे को सुलझाने तथा गवाहों व सबूतों की जांच करने के लिए साक्ष्य आधारित सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।