गैंगरेप मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

इन पांचों आरोपियों में मुख्य अभियुक्त राम सिंह, उसका भाई मुकेश, फल विक्रेता पवन गुप्ता, जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा और बस का क्लीनर अक्षय ठाकुर शामिल है। मामले के छठें आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग करार दिया है। जिसके बाद उसकी सजा बोर्ड तय करेगा। दिल्ली गैंगरेप मामले की सुनवाई 21 जनवरी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। इससे पहले गैगरेप की घटना के 18 दिन बाद ही साकेत अदालत में इन पांचों को औपचारिक रुप से आरोपी मान लिया था, जिसके बाद इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
पुलिस ने हजार पन्नों के अपने चार्जशीट में पीड़िता के बयान, आरोपियों के विवरण, सबूत औओर फोरेंसिक रिपोर्ट्स शामिल की है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर की रात चलती बस में पैरामेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा के साथ चलती बस छह लोगों ने बलात्कार किया था। 13 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद सिंगापुर के अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया था।












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