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खाप पंचायतों ने मांगा लोक अदालत का दर्जा

Khap panchayats demand Lok Adalat status
सोनीपत। हरियाणा की खाप महापंचायत ने केंद्र और राज्‍य सरकार से लोक अदालत का दर्जा मांगा है। उनका कहना है कि कई मुद्दों पर खाप पंचायत का फैसला सर्वमान्‍य होता है। शनिवार को हुई इस महापंचायत में 70 खापों के प्रतिनिधि शामिल थे। खाप पंचायत का कहना है कि वह पंचायतों की बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों के शामिल होने और अपनी राय व्‍यक्‍त करने के विरोध में नहीं हैं।

खाप के एक सदस्‍य ने यह भी मांग की है कि समान गोत्र में शादी प्रतिबंधित की जानी चाहिए, और इसके साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम में संसोधन की मांग की है। इसका विरोध करने के साथ ही उनका दावा है कि यह महिलाओं खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकेगा। भ्रूण हत्‍या करने वाले और उनका सहयोग करने वाले लोगों पर हत्‍या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्‍योंकि हरियाणा में लड़कियों की संख्‍या में लगातार गिरावट आ रही है।

खाप पंचायत ने हाल ही में एक बयान देकर कहा था कि लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, इससे बलात्‍कार जैसे अपराध पर काबू पाया जा सकेगा। इस बैठक में इस बयान को खारिज कर दिया गया। खाप ने कहा कि यह निजी सुझाव है, और इसे पंयाचत के नजरिए के तौर पर नहीं देखा जा सकता। एक खाप नेता ने रेप की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए यह बयान दिया था।

नैशलन लोकदल के अध्‍यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने इसका समर्थन भी किया था। इस बाद इस मामले पर खूब बवाल उठा था। बाद में चौटाला अपने बयान से पलट गए थे।

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