राहत की खबर: 1 अक्टूबर से पहले के रेल टिकट पर सेवाकर नहीं
नई दिल्ली। चीजों के बढ़ते दामों के बीच यूपीए सरकार की ओर से एक राहत भरी खबर आयी है जिससे त्राहि-त्राहि कर रही जनता को कुछ चैन मिलेगा। रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक अक्टूबर से पहले आरक्षित रेलवे टिकट पर वातानुकूलित अथवा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर कोई सर्विंस टैक्स नहीं लगेगा तथा इस तिथि से पहले अथवा बाद में टिकट रद्द कराये जाने पर सर्विंस टैक्स की वापसी भी होगी।

फैसला लागू होने के बाद ली जाने वाली टिकटों पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। छूट वाली टिकटों पर सर्विस टैक्स किराए का 30 प्रतिशत लिया जाएगा।












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