सोहराबुद्दीन केस: अमित शाह को जमानत लेकिन केस ट्रांसफर
गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में फंसे गुजरात के पूर्व राज्य मंत्री और नरेन्द्र मोदी के करीबी अमित शाह को जेल से छुटकारा तो मिला था लेकिन सु्प्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने ही प्रदेश यानी गुजरात से दूर रहने का आदेश दिया था। देश की सर्वोच्च कोर्ट ने सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपी गुजरात के पूर्व गृहराज्य मंत्री अमित शाह को फौरन राज्य छोड़ने का आदेश दिया था। अदालत ने शाह की जमानत रद्द करवाने के लिए दाखिल की गई सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि गुजरात हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शाह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने उन्हें गुजरात से बाहर जाने को कहा था। आपको बता दें सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ व कौसरबी की नृशंस हत्या के मामले में सीबीआई ने शाह सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए आरोप पत्र में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या के लिए अपहरण, अपह्वत व्यक्ति को सदोष छिपाने, सबूत मिटाने और वसूली सहित कई आरोप लगाए थे।
बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अमित शाह निर्दोष हैं ऐसा शुरू से ही हमारा मानना रहा है और ट्रायल पूरा होने पर ऐसा साबित भी हो जाएगा।













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