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दिल्‍ली: गुटखा पर पूरी तरह से पाबंदी

gutkha
नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सरकार ने गुटखे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सरकार ने गुटखा खाने, बनाने, बेचने और लाने-ले जाने पर कानूनी शिकंजा कस दिया है। दिल्‍ली कैबिनेट के इस फैसले के बाद कानून का पालन न करने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रूपए का जुर्माना हो सकता है। सरकार की ओर से जल्‍द से जल्‍द इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।

अगले दो दिनों में अधिसूचना जारी होने के बाद इस कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। अगर रोक के बावजूद किसी को ऐसा करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, केरल, पंजाब, मध्‍य प्रदेश और बिहार ने पहले की इन उत्‍पादों पर पाबंदी की घोषणा कर रखी है।

इसी तरह का प्रतिबंध गुजरात में भी लगाया गया है। इस मामले पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री एके वालिया ने कहा कि यह प्रतिबंध खाद्य मिलावट रोकथाम विभाग लागू करेगा, और इसी के मानदंड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वित्‍त मंत्रालय ने प्रतिबंध पर कहा कि सरकार को सालाना लगभग 40 करोड़ रूपये राजस्‍व का नुकसान उठाना पड़ेगा।

आपको बता दें कि किसी भी कानून को कठोरता से लागू करने से ज्‍यादा बड़ी बात उसका कठोरता से पालन करना होता है। स्टेट फूड सेफ्टी विभाग पान मसाला पर रोक लगाने के लिए पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाएगी और छापेमारी करेगी। पकड़े गए लोगों के ऊपर फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड रेग्युलेशन एक्ट-2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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