सुप्रीम कोर्ट ने दिये नीरा राडिया के टेप के प्रतिलेखन के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने के जस्टिस जीएस सिंघवी और एसजे मुक्तोपाध्याय की बेंच ने आयकर विभाग से कहा कि इस टेप में केई बातें हैं, जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिये इसमें कोताही बरतना ठीक नहीं है।
कोर्ट ने ये बातें तब कहीं जब सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने कहा कि नीरा राडिया के 5800 रिकॉर्ड टेप्स का पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सका है। तब कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार हीला हवाली के साथ जांच का कोई मतलब नहीं बनता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जितने ट्रांसक्रिप्शन हो गये हैं, वो कहां हैं, तो उसका भी ब्योरा रावल नहीं दे सके।
कोर्ट ने तुरंत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंकम टैक्स (इंवेस्टिगेशन) को ट्रांसक्रिप्शन कराने के आदेश दिये।
गौरतलब है कि नीरा राडिया की कई उद्योगपतियों के साथ हुई बातचीत को टेप किया गया है, जिसमें रतन टाटा से लेक र कई उद्योगपतियों से बातचीत शामिल है। जांच एजेंसियों को जांच के लिये बार-बार टेप सुनने पड़ते हैं। ऐसे में खासी दिक्कतें आ रही हैं।












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