मासूम को जहरीला इंजेक्शन देने वाले मां-बाप को सजा

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने मेजर (सेवानिवृत्त) ललित बलहारा और उसकी दूसरी पत्नी प्रीति बलहारा पर साठ-साठ हजार रूपये का जुर्माना लगाया। दोनों को नाबालिग बच्चे को यातना देने और उसकी जान लेने का प्रयास करने का दोषी ठहराया गया। बच्चे की मां की वर्ष 2000 में मृत्यु हुई थी और वह भी सेना में कैप्टन थी।
इस लड़के को तीन वर्ष की आयु में 23 अप्रैल 2002 को पहली बार उस समय अस्पताल लाया गया जब उसने कथित तौर पर कीटनाशक खा लिया था। यह बच्चा इस समय 13 साल का है। इसके बाद अगले कई हफ्तों और महीनों तक अस्पताल बच्चे का दूसरा घर बन गया। उसे पसलियों में फैक्चर, खोपड़ी में रक्तस्राव और टूटे दांत सहित विभिन्न चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया जाता था और हर बार वह भूख से पीडि़त नजर आता था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि यह मां-बाप बच्चे को जहरीला इंजेक्शन भी देते थे
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच का आदेश दिये जाने के चार साल बाद दिल्ली पुलिस ने इस दंपति के खिलाफ 2009 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।












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