डीएनए टेस्ट में खुलासा, रोहित के पिता हैं एनडी तिवारी

उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडी तिवारी की अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने पितृत्व विवाद में अपनी डीएनए जांच रिपोर्ट गोपनीय रखने की मांग की थी। कोर्ट ने आज फैसले के दौरान कहा कि रिपोर्ट को एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष खोला जाना चाहिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा कि डीएनए जांच रिपोर्ट न्यायालय में सार्वजनिक की जा सकती है, लेकिन इस मामले के किसी भी पक्ष को रिपोर्ट की प्रति नहीं दी जा सकती।
बताते चलें कि एकल पीठ के समक्ष यह रिपोर्ट दोपहर 3.30 बजे खोली गई। रोहित शेखर पिछले कई साल से तिवारी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि उनकी मां उज्जवा शर्मा तिवारी की करीबी थीं और तिवारी ही उनके पिता हैं। सच और झूठ का पता लगाने के लिए कोर्ट ने तिवारी के डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश दिए। उज्जवला शर्मा ने कहा कि अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अब कोर्ट जो कहेगा वो उन्हें मंजूर होगा।












Click it and Unblock the Notifications