तिवारी को झटका, थोड़ी देर में खुलेगा का पितृत्‍व का राज

ND Tiwari's DNA results won't be confidential, court to share today
दिल्‍ली। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता एनडी तिवारी की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में तिवारी ने कोर्ट से अपील किया था कि पितृत्व विवाद में उनकी डीएनए जांच की रिपोर्ट गोपनीय रखा जाये। इस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि एनडी तिवारी के डीएनए जांच की रिपोर्ट एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष खोला जाना चाहिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा कि डीएनए जांच की रिपोर्ट न्‍यायलय में सार्वजनिक की जा सकती है। सूत्रों की मानें तो 3:30 बजे कोर्ट में रिपोर्ट खोली जायेगी।

वहीं यह भी पता चला है कि इस मामले के किसी भी पक्ष को रिपोर्ट की प्रति नहीं दी जा सकती। एनडी तिवारी की डीएनए जांच रोहित शेखर नामक के युवक के इस दावे के बाद कराई गई है कि वही उसके पिता हैं। मालूम हो कि इससे पहले डीएन रिपोर्ट को लेकर तिवारी खासा चर्चा में थे। कई बार तो उन्‍होंने ब्‍लड सेंपल देने से मना कर दिया मगर कोर्ट की शख्‍ती के आगे उन्‍हें सेंपल देना ही पड़ा। इसे निश्चित तौर पर तिवारी के लिये एक करारा झटका ही कहेंगे।

मालूम हो कि इससे पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिवारी की याचिका को खारिज किया और आदेश दिया कि एक घंटे के बाद फिर सुनवाई होगी और जांच रिपोर्ट को एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष खोला जायेगा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+