एनडी तिवारी ने की डीएनए रिपोर्ट को गोपनीय रखने की अपील

ND Tiwari appeals to keep DNA report confidential
दिल्ली (ब्यूरो)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता औऱ यूपी-उत्तरांचल के मुख्यमंत्री रहे नराणय दत्त तिवारी एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण में हैं। उन्होंने कोर्ट से फिर अपील की है कि उनके पितृत्व विवाद से संबंधी डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए।

बुधवार को जारी याचिका में एनडी तिवारी ने कहा है कि हाईकोर्ट में अभी तक इस बात का ही निर्णय नहीं हो पाया है कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता भी है या नहीं? इतना ही नहीं उनका बेटा होने का दावा करने वाले रोहित शेखर इस मामले को लेकर अपने लिये मीडिया के माध्यम से प्रचार हासिल कर रहे हैं। इससे उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पर असर पड़ेगा।

अदालत में अधिकार क्षेत्र पर निर्णय आने तक रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। इतना ही नहीं, उनके मामले की सुनवाई इन-कैमरा हो। सिंगल बेंच ने उनके मामले में कई अहम तथ्यों को दरकिनार किया है। लिहाजा, उनकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि रोहित शेखर नामक एक युवक ने एनडी तिवारी का पुत्र होने का दावा करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी।

इस याचिका पर सच्चाई का पता कराने के लिये कोर्ट ने एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट कराया था। इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर फैसला आज होना है। इसलिए तिवारी एक बार फिर कोर्ट की शरण में है। अब देखना है कि इस याचिका पर कोर्ट क्या निर्णय करती है। हालांकि कोर्ट भी समझ गई है कि एनडी तिवारी इस पूरे मामले में कोर्ट को भरमा रहे हैं।

इसलिए संभव है कि कोर्ट एनडी के रिपोर्ट की खुलासा कर दे। वैसे कुछ दिनों पहले भी तिवारी ने डीएनए रिपोर्ट को न खोलने की अपील की थी पर कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। इसलिए माना जा रहा है कि कोर्ट इस अपील को भी खारिज कर देगी और एनडी तिवारी के पर्दे के पीछे के सच को सामने लाएगी।

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