हाई कोर्ट में 27 को खुलेगी एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट

गौरतलब है कि एनडी तिवारी की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट से की थी। पर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका का खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा कि 27 जुलाई को यह रिपोर्ट अदालत में खोली जाएगी। इस मामले में तिवारी की अपील को मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न्याय हित में नहीं है।
अदालत के आदेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लेने के बाद हैदराबाद स्थित लैब में डीएनए टेस्ट किया गया था। इसकी रिपोर्ट अदालत को भेजी जा चुकी है। तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।
रोहित शेखर को भी मिल जाएगा न्याय
रोहित शेखर (32) को 27 जुलाई को न्याय मिल जाएगा। वे पिछले चार वर्ष ये यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि एनडी तिवारी ही उनके पिता है। पर एनडी इस बात से इंकार करते हैं। इस लिए रोहित शेखर ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने 29 मई को तिवारी को डीएनए टेस्ट के लिए खून देने को कहा था। जिसके बाद उनका खून हैदराबाद भेजा गया। अब डीएनए टेस्ट कोर्ट के सामने आ गया है।












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