चिदंबरम को नहीं मिलेगी राहत, चलता रहेगा केस

p chidambaram
नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव मामले में गृहमंत्री पी चिदंबरम की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब चुनाव में गड़बड़ी मामले को लेकर चिदंबरम पर चलेगा ट्रायल। मद्रास की मदुरे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने लोकसभा निर्वाचन विवाद में उनके खिलाफ केस जारी रखने का आदेश दिया है।

सन 2009 में शिवगंगा सीट पर चिदंबरम से चुनाव हारने वाले एआईएडीएमके के उम्मीदवार राजा कन्नपन ने मद्रास हाईकोर्ट में चिदंबरम की जीत को चुनौती दी थी। उसके एवज में चिदंबरम ने कोर्ट में कन्‍नपन की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई थी। इस मामले को लेकर जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने गृह मंत्री के तत्‍काल इस्‍तीफे की मांग की है।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि चिदंबरम के खिलाफ मामले चलाने के लिए पर्याप्‍त सबूत है। यह मामला अब मंजूर कर लिया गया है, यह कोर्ट में चलता रहेगा। वर्ष 2009 के शिवगंगा लोकसभा चुनाव में चिदंबरम ने महज 3354 मतों से जीत दर्ज की थी। इस जीत पर सवाल उठाते हुए राजा कन्‍नपन ने कोर्ट में चुनाव में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी।

मामला खत्‍म करने के लिए दायर याचिका को निचती अदालत ने पिछले वर्ष अगस्‍त में खारिज कर दिया था। इसके बाद चिदंबरम ने मद्रास हाईकोर्ट का रूख अपनाया लेकिन हाईकोर्ट के कड़े रूख से चिदंबरम को तगड़ा झटका लगा। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि चिदंबरम अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज की अपील करेंगे।

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