नॉर्थ ईस्ट वालों को 'चिंकी' कहा तो खैर नहीं, होगी जेल

north east
देश के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है साथ ही ये खबर उन लोगों को परेशान कर सकती है जो अब तब नॉर्थ ईस्ट यानी असम,मेघालय,नागालैंड और मणिपुर में रहने वालों के लिए सम्बोधन के तौर पर ' चिंकी 'शब्द का प्रयोग करते थे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर छींटाकशी करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है।आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट इलाकों के लोगों को उनके मंगोलियन फीचर्स के चलते चिंकी कहकर बुलाते हैं।

अब इसे नस्लीय टिप्पणी मानकर सजा दी जाएगी। चिंकी कहकर बुलाने पर अगर व्यक्ति आपत्ति जताता है और इसकी शिकायत करता है तो ऐसे में कॉमेंट करने वाले व्यक्ति को पांच साल की सजा होगी। गृह मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेशल डिसक्रिमिनेशन से बचाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों को सजा दें, जो इन्हें चिंकी कहकर बुलाते हैं। आपको बताते चलें कि ऐसे लोगों को प्रीवेंशन ऑफ ऐट्रोसिटीज़ ऐक्ट के तहत सजा देने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि इस कानून के तहत अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लोगों पर जातिगत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ 5 साल की जेल का प्रावधान है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस ऐक्ट इस एक्ट और इस विषय को लेकर पहले ही चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ का कहना है कि यह कदम काफी पहले ही उठा लेना चाहिए था, वहीं कुछ का कहना है कि एक कॉमेंट पर 5 साल की जेल 'कुछ ज्यादा' है।

दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस कानून पर सहमति जताई और कहा कि उन्हें 'चिंकी' कहने वालों को जेल होनी चाहिए। ज्ञात हो कि एक प्रतिष्ठित टीवी न्यूज़ चैनल ने इस विषय को लेकर अपने कार्यक्रम 'जिंदगी लाइव' में एक विशेष पैकेज एपिसोड चलाया था जहां शो में आये लोगों ने बताया था कि किस तरह उन्हें नीची नजरों और अपमान के साथ देखा जाता है।

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