गर्भवती का हत्यारा पहुंचा वाउंसर संग कोर्ट
दिल्ली
(ब्यूरो)। पांच मई को गुड़गांव के सड़क दुर्घटना के मामले में बीएमडब्ल्यू कार के मालिक के बेटे ने आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। अदालत ने 50,000 रुपये की मुचलके पर उसे छोड़ा। इस हादसे में एक गर्भवती महिला सहित दो लोगों की मौत हुई थी। id="toptextpromo">गौरतलब
है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को राजेश उर्फ राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसने दावा किया था कि दुर्घटना के समय वह गाड़ी चला रहा था। इसके बाद बीएमडब्ल्यू कार के मालिक सूरज सिंह सेहरावत ने सीजेएम के सामने आज आत्मसमर्पण किया और कहा कि वो गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठा था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पर सूत्र बता रहे है कि उसकी दबंगई इसी बात से देखी जा सकती है कि जब वह कोर्ट में आत्मसमर्पण करने आया तो उसके साथ चार निजी सुरक्षा गार्ड थे और उसके चेहरे पर कहीं से भी पश्चाताप की लकीर नहीं थी। इसे देखकर प्रभावित परिवार गस्से में था और उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वह उच्च अदालत में अपील करेंगे। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>ज्ञात
हो कि 5 मई को सेहरावत की बीएमडब्ल्यू ने एक इंडिगो टैक्सी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में टैक्सी के ड्राइवर संजय गुलाटी और इसमें सवार एक गर्भवती महिला क्षमा चोपड़ा की मौत हो गई थी। महिला नियमित चेकअप के बाद अपने पति और माता-पिता के साथ वापस लौट रही थी।











Click it and Unblock the Notifications