तेंदुलकर के राज्यसभा नामांकन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

Cricketer Sachin Tendulkar
मदुरै। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष याचिका दयार की गई। तेंदुलकर को शपथ लेने से रोकने का निर्देश देने के लिए यहां के समीप एक अदालत में उनके खिलाफ मामला लंबित होने को कारण बताया गया है।

याचिकाकर्ता वकील ए बेनिटो ने साथ ही मांग की कि राज्य सभा के उपाध्यक्ष, उनके सचिवालय और महासचिव को अदालत निर्देश दे कि संसद के सदस्य के रूप में तेंदुलकर से दूर रहे और उनसे संपर्क नहीं करें। तेंदुलकर को सरकार ने संसद के उपरी सदन में नामित किया है।

अदालत महासचिव और उपाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांग सकती है कि राज्य सभा सदस्य के रूप में तेंदुलकर के नामांकन को उपरी सदन के सचिवालय ने बिना पर्याप्त जांच के कैसे स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि यहां के समीप मेलूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तेंदुलकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मार्च 2010 में जमैका में एक पार्टी के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। उन्होंने कहा, ऐसा होने से इस क्रिकेटर के पास खेल वर्ग के अंतर्गत संसद का सदस्य बनने का आधार नहीं है। इस याचिका पर तीन मई को सुनवाई हो सकती है। तेंदुलकर को पिछले हफ्ते अभिनेत्री रेखा और व्यवसायी अनु आगा के साथ सरकार ने राज्यसभा में नामित किया था।

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