अदालत की तौहीन करने पर पाक पीएम गिलानी दोषी करार

Pakistan Prime Minister Yousuf Raza Gilani
इस्‍लामाबाद। अदालत की अवमानना करने के दोषी पाये जाने पर पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि कोर्ट ने सांकेतिक तौर पर सजा देते हुए गिलानी को सजायाफ्ता करार दिया है। गिलानी की सजा चंद मीनट में ही पूरी हो गई क्‍योंकि कोर्ट ने कहा था कि जबतक‍ बेंच की बैठक चल रही है तबतक गिलानी की सजा चलेगी और बेंच उठते ही सजा समाप्‍त हो जायेगी। ऐसा करने के पीछे कोर्ट का मनना है कि किसी भी व्‍यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। गिलानी ने अदालत की तौहीन की और इस सजा के दौरान उन्‍हें इस बात का ए‍हसास हो गया।

गौरतलब है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद से गिलानी अब सजायाफ्ता प्रधानमंत्री के नाम से जाने जायेंगे क्‍योंकि पाकिस्‍तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री रहते हुए किसी को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई हो। गिलानी पर फैसले को लेकर जो आशंका व्‍यक्‍त की जा रही थी कि उन्‍हें जेल जाना पड़ सकता है वैसा नहीं हुआ। वह फिलहाल जेल नहीं जायेंगे।

मालूम हो कि पाकिस्तान की जरदारी-गिलानी सरकार के भविष्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम था। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज प्रधानमंत्री गिलानी के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले में आखिरी फैसला सुनाने वाला था। इस फैसले के बाद ही ये साफ होना था कि गिलानी की कुर्सी इस तूफान से बच पाएगी या नहीं। जनवरी से अब तक के बीच ये तीसरा मौका था जब प्रधानमंत्री गिलानी अदालत में खुद पेश हुए।

13 फरवरी को उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में कहा गया है कि गिलानी ने जानबूझकर राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की दोबारा जांच के लिए स्विस अधिकारियों को खत नहीं लिखा। जबकि ये अदालत का आदेश था जिसका पालन करना उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए गिलानी अदालत की अवमानना के दोषी हैं।

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