लश्कर मुखिया सईद ने कहा, मेरी जान को खतरा

सईद की याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजमत सईद शेख ने आज पाकिस्तान की संघीय सरकार, गृह मंत्रालय और पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं और 25 अप्रैल तक जवाब मांगे हैं। जमात-उद-दावा चरमपंथी सईद ने अपने रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की के साथ याचिका दायर की थी। पिछले दिनों अमेरिका ने इन दोनों पर ईनाम घोषित किए थे।
सईद और मक्की ने अपनी याचिका में पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद चार एवं नौ का हवाला देते हुए कहा कि वे स्वतंत्र नागरिक हैं और ऐसे में संघीय एवं प्रांतीय सरकारों को अमेरिका के दबाव में किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोका जाए। दोनों ने अदालत से कहा कि सरकार को उन्हें पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिए जाए क्योंकि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है।
सईद और मक्की ने यह भी मांग की है कि पाकिस्तान सरकार को यह आदेश दिए जाए कि वह ईनाम वापस लेने के लिए अमेरिका से आग्रह करे। सईद के वकील ए के डोगर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अमेरिका सरकार से कहना चाहिए कि वह सईद के खिलाफ सबूत मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि किसी को बिना सबूत के गिरफ्तार करना कानून का सीधा उल्लंघन है।












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