'विधायक ध्रुवनारायण ही हैं शेहला हत्याकांड का मास्टरमाइंड'

उधर, सबा के इन संगीन आरोपों पर सीबीआई के वकील का कहना है कि वह अदालत के बाहर बयान देकर मीडिया और जांच एजेंसी को लगातार गुमराह कर रही है। सबा, शहला हत्याकांड की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज की राजदार सहेली है। जाहिदा ने 11 अप्रैल को अदालत परिसर में मीडिया के सामने ध्रुवनारायण पर इस मामले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था।
सबा ने पेशी के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डॉ. शुभ्रा सिंह की अदालत से बाहर निकलते ही अपनी सहेली के आरोपों का आज समर्थन किया। उसने शहला हत्याकांड के कथित मास्टरमाइंड के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि ध्रुवनारायण सिंह ने सब कुछ किया है।
उनका शहला हत्याकांड में सौ फीसद रोल है। हमें सिर्फ फंसाया गया है। सबा से पूछा गया कि आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के पीछे का मकसद क्या था, तो उसने कहा कि हम सीबीआई को पूरी बात बता चुके हैं। वह ध्रुवनारायण सिंह को क्यों बचा रही है। मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती। आप लोग इस बारे में पता कीजिये।
सबा ने एक सवाल पर यह आरोप भी लगाया कि भोपाल (मध्य) के भाजपा विधायक को बचाने के बदले सीबीआई ने घूस ली है। शहला हत्याकांड में सीबीआई जांच के घेरे में आ चुके भाजपा विधायक पर हमला जारी रखते हुए सबा ने कहा कि ध्रुवनारायण को क्यों बचाया जा रहा है। अगर वह गुनाहगार नहीं हैं तो भाजपा को अपनी मध्यप्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष पद से उनसे इस्तीफा क्यों मांगना पड़ा।
शहला हत्याकांड में भाजपा प्रवक्ता तरुण विजय का नाम उछलने के बारे में पूछे जाने पर सबा ने कहा कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है। इस बारे में कुछ गलतफहमी है। सबा ने दावा किया कि सीबीआई के कब्जे में शहला से जुड़ी एक सीडी है। उसने कहा कि शहला की एक सीडी थी। इस बारे में उन्हें (सीबीआई अफसरों को) सब मालूम है, लेकिन सीबीआई उन्हें (ध्रुवनारायण को) बचा रही है।
उसने कहा कि यह सीडी पुरानी है। हमें बाद में इसके बारे में मालूम पड़ा, लेकिन वे (सीबीआई अफसर) सब कुछ छिपा रहे हैं। उधर, सीबीआई के वकील हेमंत कुमार शुक्ला से जब सबा के आरोपों पर प्रतिक्रिया मांगी गयी तो उन्होंने कहा कि वह मीडिया और सीबीआई को गुमराह कर रही है। शहला हत्याकांड में सारे तथ्य और सबूत रिकॉर्ड पर हैं और उन्हें आरोपपत्र के साथ अदालत के सामने पेश कर दिया जायेगा।
सबा के आरोपो के मद्देनजर यह पूछे जाने पर कि क्या सीबीआई के पास शहला से जुड़ी ऐसी कोई सीडी है, जिसे अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। शुक्ला ने कहा कि मामले की जांच जारी है। लिहाजा मैं इस सिलसिले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। हम मामले के हर सबूत को आरोपपत्र के साथ न्यायालय में पेश करेंगे।
बहरहाल, विशेष सीबीआई अदालत के बाहर मीडिया के सामने सनसनीखेज आरोप लगाने वाली सबा से जब न्यायालय के भीतर पूछा गया कि क्या वह अपना इकबालिया बयान दर्ज कराना चाहती है तो उसने इससे इंकार कर दिया। जैसा कि सीबीआई के वकील ने बताया कि सबा ने अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने से आज फिर मना कर दिया।
उसे अदालत ने यह बयान दर्ज कराने के बारे में किसी फैसले पर पहुंचने का पूरा मौका दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) ने सबा को इकबालिया कथन दर्ज कराने के बारे में सोच..विचार के लिये 11 अप्रैल को 48 घंटे की मोहलत दी थी।
हालांकि, सबा की सहेली जाहिदा बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान 14 मार्च को अदालत के सामने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा चुकी है। जाहिदा और सबा समेत शहला हत्याकांड के सभी पांच आरोपी 24 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ये मुलजिम इंदौर की दो जेलों में बंद हैं।












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