हरियाणा में आज से महंगी हो गई बिजली

नई बात ये है कि घरेलू व गैर घरेलू उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने के लिए कुछ नई श्रेणियां बना दी गई हैं। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने बिजली निगमों के घाटे की भरपाई की दुहाई देते हुए विद्युत उपभोक्ताओं पर 10 से 15 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। इससे बिजली निगमों को करीब 1795 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसके बाद भी बिजली निगमों का करीब 2405 करोड़ रुपये का घाटा बरकरार रहेगा।
1 अप्रैल से बढ़ेगी बिजली दरें
बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरएन पराशर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है कि घरेलू उपभोक्ता को 40 यूनिट प्रतिमाह की बिजली की खपत पर 2.63 रुपये के बजाय 2.70 रुपये प्रति यूनिट खर्च करने पड़ेंगे। 41 से 250 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 3.80 की जगह 4.50 रुपये प्रति यूनिट दाम देने होंगे।
251 से 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर 3.80 रुपये की जगह 5.25 रुपये तथा 401 से अधिक यूनिट की खपत पर 4.65 रुपये की जगह 5.60 रुपये प्रति यूनिट खर्च करने पड़ेंगे। पहले की 41 से 300 यूनिट की स्लैब को घटा कर 41 से 250, 301 से 500 तक की स्लैब को घटा कर 251 से 400 और 500 से अधिक की स्लैब को घटा कर 400 से अधिक बढ़ा दिया गया है। गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक नई स्लैब जोड़ कर अब 5 किलोवॉट तक 4.50 रुपये की जगह 5.25 रुपये, 20 किलोवॉट तक 4.50 की जगह 5.50 रुपये, 20 से अधिक व 50 किलोवॉट तक 4.70 की जगह 5.50 रुपये, छोटे उद्योगों के लिए 50 से 70 किलोवॉट तक 4.70 की जगह 5.75 रुपये प्रति यूनिट किया है।
इसी प्रकार 50 किलोवॉट से अधिक के उच्च उद्योगों के लिए 4.70 रुपये की जगह 5.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उच्च उद्योगों में 11 किलोवॉट तक की सप्लाई पर 4.15 की जगह 4.70 रुपये दाम तय किए गए हैं। 33 किलोवाट तक की सप्लाई पर 4.03 की जगह 4.60 रुपये, 66 से 132 किलोवाट तक की सप्लाई पर 3.91 की जगह 4.50 और 220 केवीए की सप्लाई पर 3.83 की जगह 4.40 रुपये व फर्नस की सप्लाई पर 4.15 की जगह 4.70 रुपये प्रति यूनिट की दर तय की गई है। लघु उद्योगों के लिए भी बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं।
पहले बिजली की दरें 4.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से निर्धारित थीं। अब इसकी तीन स्लैब बना कर 20 किलोवाट तक 5.35 रुपये, 20 से अधिक व 50 से कम किलोवॉट तक 5.10 रुपये व 50 से 70 किलोवाट तक 4.98 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित कर दी गई है। कृषि क्षेत्र की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। पब्लिक वॉटर वर्क्स में खपत होने वाली बिजली की दर 5.25 रुपये से बढ़ा कर 5.10 रुपये कर दी गई है। लिफ्ट इरिगेशन व लघु ङ्क्षसचाई नलकूप निगम के लिए बिजली की दरें 4.39 रुपये से बढ़ा कर 5.10 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई हैं। रेलवे की ओर से प्रयोग की जाने वाली बिजली को भी अछूता नहीं छोड़ा गया। स्ट्रीट लाइट में प्रयोग होने वाली बिजली की दरें 4.15 रुपये की जगह 4.95 रुपये, बल्क सप्लाई की दरें 4.40 रुपये की जगह 5.25 रुपये प्रति यूनिट की गई हैं।












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