सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख को अर्जी वापस लेने का दिया आदेश

अपने आदेश में कोर्ट ने जनरल वीके सिंह से यह सवाल पूछा है कि उन्होंने यूपीएससी के कागजों में अपनी जन्म तिथि को सही क्यों नहीं करवाया। गौरतलब है कि जनरल की उम्र यूपीएससी में मई 10, 1950 है। जबकि उनकी हाईस्कूल की मार्कशीट में उम्र मई 10, 1950 है। जिसको लेकर सरकार और सेना प्रमुख आमने-सामने थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेना प्रमुख ने इस पद को ग्रहण करते समय अपनी जन्म तिथि को 10 मई 1950 माना था। उस समय उन्होंने इस विवाद को क्यों नहीं सुलझाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह उनकी सेवा से जुड़ा हुआ अंदरूनी मामला है और इसे अपने स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए। इसमें कोर्ट का दखल नहीं बनता है।
इस मामले में सरकार ने भी कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली थी। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार को सेना प्रमुख पर पूरा भरोसा है। ऐसे में इसका फैसला कोर्ट के बाहर होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि सेना प्रमुख की उम्र विवाद में उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ रहा है।












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