तीन साल की बच्‍ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Jail
फतेहाबाद। मजदूर की तीन वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एएल जिंदल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा साथ में पांच हजार रूपए की जुर्माना राशि अदा करने का भी आदेश दिया है।

गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2010 को कुलां में भूना मोड़ के पास झोंपडी में रहने वाले मजदूर उपेंद्र माहतो पुत्र वैद्यनारा माहतो के बेटे ने पास में ही झोपड़ी बनाकर रहने वाली बिहारी मजदूर खुशबू पत्नी स्वर्गीय की तीन वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस को दी शिकायत में खुशबू ने बताया कि वो भी बिहार के डूमरी गांव के मूल निवासी महेशंचद की पत्नी है तथा उसके पति का निधन हो चुका है।

खुशबू ने बताया कि उसकी दो बेटियां है एक दस वर्षीय और दूसरी तीन वर्षीय है। खुशबू के अनुसार 13 अक्टूबर 2010 को उसकी तीन वर्षीय बेटी खेल रही थी। कुछ देर बीत जाने के बाद जब वो वापिस नहीं आई तो उन्होंने अपने स्तर पर उसको खोजना शुरु कर दिया। बताया गया है कि पास में ही स्थित उपेंद्रनाथ माहतो की झोंपडी में से उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई तो उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो उपेंद्र नाथ माहतो उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर कर रहा था।

खुशबू द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने खुशबू की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शनिवार को अतिरिक्त जिला सत्र नयायाधीश एएल जिंदल की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा व पांच हजार रूपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।

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