नसीमुद्दीन और उनकी पत्नी के खिलाफ याचिका खारिज

न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन व न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने यह आदेश आज एक स्थानीय वकील बसंत लाल की याचिका पर दिया। याची का आरोप था कि सिद्दीकी व उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी के पास करोड़ों की चल व अचल संपत्ति है, जिसे उन्होंने संबंधित विभाग में कथित रूप से भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित किया है।
उधर राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता आरपी शुक्ल की दलील थी कि याचिका में लगाए गये आरोप आधारहीन हैं लिहाजा याचिका खारिज किये जाने योग्य है। याची ने सिद्दीकी व उनकी पत्नी के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश देने का भी आग्रह किया था। अदालत ने शुरआती सुनवाई के बाद याचिका को ग्राय न पाते हुए खारिज कर दिया।












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