सुरक्षा प्रावधानों के बिना नर्सिंग होम को नहीं मिलेगा लाइसेंस

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि अस्पताल की इमारतों में आग से बचने के लिये सभी जरूरी प्रवधानों का पालन होना चाहिये। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमने आग से बचने के प्रावधानों के पालन को लाइसेंस के लिये एक जरूरी शर्त बनाने के लिये कहा है। इस शर्त के पालन के बिना किसी को भी अस्पताल या नर्सिंग होम बनाने की इजाजात नहीं दी जानी चाहिये।
सभी राज्यों को अस्पतालों में जाकर आग से बचने के सुरक्षा उपायों की जांच करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी अस्पतालों में इस नियम का पालन हो रहा है। इसके साथ ही माक डिल के जरिये चिकित्सकों और स्टाफ के रुख के बारे में पता लगाया जाये और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाये।












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