2जी: सीबीआई के दस्तावेज पर कोर्ट को आपत्ति

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहूरा और अन्य की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि सीबीआई का कदम दुभार्वनापूर्ण है क्योंकि उसने मिश्र से संबंधित इन दस्तावेजों को दाखिल करने का उचित कारण नहीं बताया जबकि मिश्र को एक दिन बाद ही गवाह के रूप में पेश होना था। राजा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुशील कुमार ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा कि सीबीआई ने ये दस्तावेज मार्च 2011 में गवाह (मिश्र) को दिखाए थे जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा था।
लेकिन वे दस्तावेज हमें मुहैया नहीं कराए गए। बेहूरा के वकील एस पी मिनोचा ने दलील दी कि इन दस्तावेजों को रिकार्ड में लेने का सीबीआई का अनुरोध कानून के सिद्धांत के खिलाफ है। अदालत ने इस संबंध में सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है। अदालत ने मिश्र के बयान को दर्ज करने की प्रक्रिया टाल दी। इसके पहले सीबीआई और बचाव पक्ष के वकील इस बात पर सहमत हो गए कि पहले सीबीआई द्वारा दाखिल अतिरिक्त दस्तावेजों के मुद्दे पर फैसला हो।












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