दिल्ली: स्कूल के पास नहीं बिकेंगे जंक-फूड

कोर्ट के रुख से साफ है कि जल्द ही स्कूलों के आस-पास बिकनेवाले जंक फूड पर पाबंदी लग जाएगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसमें कोई भी तथ्य नया नहीं है। अदालत ने केंद्र व खाद्य सुरक्षा मानक अथारिटी आफ इंडिया को छह माह में ठोस दिशा-निर्देश तय करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने उन्हें इस मामले में अन्य सभी पक्षों के भी विचार लेने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा विभिन्न एजेंसियों
और संगठनों के साथ मिलकर शिक्षा संस्थानों में जंक फूड की बिक्री रोकने के लिए दिशानिर्देश तय किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल कालेजों में अच्छे खाने की बिक्री तय की जा रही है।हमने विभिन्न राज्यों को इस संबध में पत्र भी लिखा है और उनसे जंक फूड की
बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर सुझाव मांगे हैं क्योंकि राज्यों में यहमामला उन्हीं के अधीन है।
स्कूल कालेजों में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाना एक प्रशासनिक मुद्दा है और सरकार इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दे रही है। गौरतलब है गौतम नगर स्थित फादर एग्नेल स्कूल के करीब बीस छात्र जंक फूड से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को लेकर हाई कोर्ट गए थे।
उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि स्कूल के आस-पास जंक फूड बेचने पर पाबंदी लगाई जाए। फादर एग्नेल स्कूल के करीब बीस छात्रों ने हाईकोर्ट में पहुंचकर स्कूल-कालेजों की कैंटीन और आसपास के क्षेत्रों में जंक फूड की बिक्री कर तत्काल रोक लगवाने का आग्रह किया था। अदालत ने इस मुद्दे पर जंक फूड बनाने वाली कंपनियां और सरकार से जवाब तलब किया था। स्कूल के करीब 20छात्र मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पहुंचे थे।
मामले की सुनवाई शुरू होते ही उन्होंने खंडपीठ को एक पत्र सौंपते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत देने का आग्रह किया था।बच्चों ने पत्र में कहा कि इसमें कोई राय नहीं कि हर व्यक्ति को व्यवसाय यानी रोजी-रोटी कमाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह रोजगार किसी अन्य के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर कमाए। हमें भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अधिकार है और जंक फूड से आंखों पर प्रभाव पड़ने के अलावा शरीर पर विभिन्न बीमारियों का असर पड़ता है।












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