स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा आरटीआई

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जन अधिकारी के कार्य में सादगी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के दृष्टिगत हरियाणा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 को पूरी तरह से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्रों के सभी प्रारूप और सार्वजनिक सुविधा के लिए आईबीआईडी अधिनियम के तहत नियम इत्यादि इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाने के लिए वैबसाईट www.rti.gov.in शुरू की गई है।
आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन फाईल करने के लिए जन साधारण को सुविधा प्रदान करते हुतु एक वेबसाईट विकसित की जा रही है। हरियाणा की मुख्य सचिव के कार्यालय में आरटीआई प्रकोष्ठ बनाया गया है।
इसका मुख्य कार्य अन्य विभागों के साथ आरटीआई कार्य का समन्वय करना है। उन्होंने कहा कि प्राय: सभी विभागों ने अपने नोडल पीआईओ नामजद किये हुए हैं, जो वैब आधारित आरटीआई प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग के एनपीआईओ के साथ समन्वय करेंगे।
हीपा को हिन्दी और अंग्रेजी में यूजर गाईडलाईन तथा एसपीआईओज, एएसपीआईओज, फस्र्ट एपेलिएट ऑथोरिटी की निर्देशिका प्रकाशित कराने के निर्देश दिये गए हैं। श्रीमती गुलाटी ने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों को अपने सिटीजन चार्टर्ज तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं ताकि सेवा प्रदान करने की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जा सके। अब तक 111 विभागों और संगठनों के सिटीजन चार्टर्ज बनाए जा चुके हैं। शेष विभागों और संगठनों के सिटीजन चार्टर्ज प्रक्रियाधिन है।












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