चीन ने 9 भारतीय हीरा व्यापारियों को जेल भेजा

अदालत की कार्यवाही में शामिल रहे भारतीय अधिकारियों ने प्रेस को बताया कि शेनझोंन माध्यमिक लोक अदालत ने गुजरात के इन व्यापारियों में से राजकुमार जैन को छह साल, जबकि बाविशी राजकुमार बाबूभाई और सोनी अमितकुमार अरुणकुमार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई इसके अलावा, अरुणकुमार पर 3 लाख यूआन (48,000 डालर) का जुर्माना लगाया गया है।
रिषित मनीष कुमार शाह को तीन साल एवं छह महीने की सजा सुनाई गई है। वहीं चार अन्य धर्मवीर पटेल पर 5 लाख यूआन 80,000 डालर), धवल विकुल कुमार पटेल, मितुल कुमार मफतलाल चुंचा और शाह निशीथ गिरीशभाई, पटेल विपुल कुमार मनुभाई को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई।
जिगर प्रफुलचंद मेहता पर 10 लाख यूआन (1.59 लाख डालर) जुर्माना लगाया गया, जबकि 12 व्यापारियों को भारत भेजने का आदेश दिया गया। समीर अरविंदलाल शाह को एक साल 11 महीने की सजा सुनाई गई और चूंकि वह पहले ही इतना समय जेल में काट चुके हैं इसलिए उन्हें भारत भेजा जाएगा। मेहता को भी भारत भेजा जा सकता है बशर्ते वह 1.59 लाख डालर का जुर्माना भर दें।
गुआंगझू में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि 8 जनवरी, 2010 को शेनझोन में 22 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था जिन पर 73 लाख डालर मूल्य के हीरों की तस्करी का आरोप लगाया गया था। इन व्यापारी पर आरोप है कि इन्होंने हांगकांग से अवैध रूप से कम से कम 14,000 कैरेट हीरे खरीदकर उसकी बिक्री चीन के बाजार में की।












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