2जी मामले में चंदोलिया की भी चांदी

गौरतलब है कि 2जी घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने चंदौलिया को जमानत दे दी थी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में छपी खबर के बाद खुद संज्ञान लेते हुए चंदौलिया की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चंदौलिया ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि हाईकोर्ट का रोक आदेश आने से पहले चंदौलिया रिहा हो चुके थे और वे फिलहाल बाहर ही हैं। बुधवार को न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर, न्यायमूर्ति एसएस निज्जर व न्यायमूर्ति जस्ती चमलेश्वर ने आरके चंदौलिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने चंदौलिया की याचिका 2जी मामले की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी के समक्ष सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सिंघवी की पीठ ने ही 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी पांच कारपोरेट दिग्गजों को जमानत दी थी। इससे पहले चंदौलिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह अपनी तरह का एक अनोखा मामला है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनके मुवक्किल की जमानत पर रोक लगा दी है कि ट्रायल कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित होकर जमानत दे दी है।












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