सोहराबुद्दीन मामला में कोर्ट ने की प्रमाण की मांग

न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने गुजरात सरकार को यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि बुधवार को आपके पास सीडी जरूर होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक और गंभीर मुद्दा है कि न्यायालय में नौ-दस दिनों की सुनवाई के दौरान इस जानकारी को दबा कर रखा गया।
गुजरात के अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ को आश्वस्त किया कि अगर राज्य सरकार के पास ऐसी कोई भी सीडी है तो उसे न्यायालय की अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा।












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