गुजरात: इशरत जहां केस सीबीआई के हाथ में

Gujarat high court
अहमदाबाद। गुरूवार की सुबह हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो कि आने वाले दिनों में गुजरात सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुचर्चित इशरत जहां केस की जांच अब सीबीआई करेगी और आदेश दिया कि एनकाउंटर में शमिल पुलिसवालों के खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज की जाए।

गौरतलब है कि 18 नवंबर को एसआई ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी उसके मुताबिक इशरत जहां समेत चार लोगों का एनकाउंटर असली नहीं फर्जी था। कोर्ट ने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-302 के तहत एफआईआर कराया जाये।

मालूम हो कि 15 जून 2004 में इशरत जहां समेत चार लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। पुलिस वालों का कहना था ये सभी लश्कर-ए- तैयबा के लोग थे जो सीएम मोदी को मारने आ रहे थे। इशरत जहां मुंबई की रहने वाली थी। उसकी उम्र 19 साल की थी और वो कॉलेज में पढ़ रही थी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+